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Submitted by Dr DS Sandhu on

 अशोकनगर : अशोकनगर जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर (अजा),  033 चंदेरी, 034 मुंगावली हेतु 17 नवम्‍बर 2023 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वत्रंत निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार, धारा 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के परिपालन में प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी व्यक्ति या अवांछनीय तत्व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्प्रेरित करने का प्रयास राजनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु न करें। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा अशोकनगर जिले की राजस्व सीमाओं में मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घण्टें पूर्व 15 नवम्‍बर 2023 से 17 नवम्‍बर 2023 सायं 06:00 बजे तक प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाऐं एवं जुलूस आयोजित नहीं होगें या इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। परन्तु घर-घर जाकर जनसम्पर्क प्रतिबंधित नहीं रहेगा। चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन के साधनों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगें। उक्त अवधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होगें और न ही आवाजाही करेंगे। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियां (वाहन सहित ) 15 नवम्‍बर 2023 को सायं 06:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि / पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से निर्वाचन कार्य हेतु लाये गये है और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते है तथा उन्हें तत्काल संबंधित विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा। धर्मशाला, लॉज, होटल, रिसोर्ट मैरिज गार्डन, परिणय वाटिका के संचालक के किसी भी बाहरी व्यक्ति जो निर्वाचन सम्बंधी कार्य में संलग्न हो को अपने परिसर में नहीं ठहरायेगें। संबंधित थाना प्रभारी इसका पालन उक्त परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे। पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा पकड़ने हेतु विशेष अभियान चलायेंगें। कोई भी व्यक्ति 15 नवम्‍बर 2023 सायं 06:00 बजे से (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घंटे पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। मतदान समापन के लिये नियत समय के 48 घंटे पूर्व से किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील्ड की गई अन्तर प्रदेशीय या अन्तरराज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्तिचित्र का निशान, झण्डा, बैनर नहीं लगायेगा और न लगाने का प्रयास ही करेगा। केवल मतदान के दिवस हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अध्यधीन प्रत्‍येक अभ्‍यर्थी के लिए एक वाहन, एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक कार्यकर्ताओं हेतु ( कुल 03) की अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी (राजनैतिक व्यक्ति) को किसी भी अन्य वाहन प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 05 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विण्ड स्क्रीन पर मूल प्रति चिपकाकर प्रदर्शित करना होगी। मतदान के दिन निजी वाहन, जिनका निर्वाचन से संबंध नहीं है, अस्पताल वैन, ऐम्बुलेंस, दूध, पानी के टेंकर, विद्युत आपातकालीन ड्यूटी के वाहन, पुलिस निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, अस्पताल हेतु टैक्सी, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, निर्वाचन कर्तव्यबद्ध अधिकारी के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी राजनैतिक दल, एजेण्ट किसी भी प्रकार से वोटरों का परिवहन नहीं करेंगे या निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियों, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साईकिल, मिनी बस, सायकल रिक्शा, सायकल इत्यादि पर भी लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों की तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दूरी के भीतर निर्वाचन संबंधी प्रचार या मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्तव्यबद्ध अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन, वायरलेस, दूरभाष का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली पर्चियों किसी दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह के बिना होगी तथा सारी श्वेत पर्चियां रहेगी। कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। 200 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित बूथ में प्रत्येक अभ्यर्थी एक टेबल तथा दो कुर्सियां ( अधिकतम 10 x 10 के टेंट अथवा छाता) टेबिल पर एक बैनर 4 फुट x 8 फुट का लगाया जा सकता है। बूथों का रखरखाव करने वाले व्यक्तियों को अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र साथ में रखना होगा। मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इस प्रकार नहीं करेंगें, जिससे कि मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो। पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण तंत्र तथा विभिन्न व्यय अनुवीक्षण की टीमों जैसे एफएसटी, एसएसटी को 24 घण्टें प्रभावशील रखेंगे तथा उनको सुदृढ़ करेंगें। मतदान केंद्र में पी. डब्ल्यू. डी. वोटर्स को उनकी व्हील चेयर या ट्रायसायकिल को मतदान केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी। पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतदान दिवस की शिकायतों के निपटाने हेतु ठोस तंत्र तथा शिकायत अनुवीक्षण तंत्र को चौबीसों घंटे प्रभावशील रखेंगे तथा 30 मिनट के भीतर शिकायत का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। 

विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये मतदान हेतु प्रेसवार्ता आयेाजित: अशोकनगर  विधानसभा निर्वाचन 2023 की अंतिम रूपरेखा की जानकारी जन सामान्‍य तक पहुंचाने तथा जिले में मतदान स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष रूप से कराये जाने हेतु प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्‍यक्षता में मंगलवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकारवार्ता का आयोजित की गई। कलेक्‍टर श्री द्विवेदी ने बताया भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अ‍नुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान 17 नवंबर 2023 को प्रात: 07 बजे से सायं 06 बजे तक होगा। मतदान हेतु जिले कि तीनों विधानसभाओं के लिये सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्‍होंने बताया कि मतदान दलों को 16 नवम्‍बर 2023 को विधानसभावार सामग्री का वितरण शासकीय लॉ कॉलेज अशोकनगर से किया जायेगा। साथ ही सामग्री वापसी भी शासकीय लॉ कॉलेज मे होगी। उन्‍होंने बताया कि जिले में मतदाताओं की सुविधा के लिए सर्वसुविधायुक्‍त मतदान बनाये गए है। जिले में 85 पिंक बूथ,225 मिश्रित बूथ,05 पीडब्‍लूडी बूथ,19 आंदर्श मतदान केन्‍द्र तथा 04 युवा मतदान केन्‍द्र बनाये गए है। जिले के 778 मतदान केन्‍द्रों में से 406 मतदान केन्‍द्रों पर बेवकांस्टिग की व्‍यवस्‍था कराई गई तथा 02 मतदान केन्‍द्रों पर वीडियोंग्राफी की व्‍यवस्‍था कराई गई। उन्‍होंने बताया कि जिले में तीनों विधानसभाओं के लिए 3736 मतदानकर्मी लगाये गये है। मतदान दलों के 173 रूट हेतु चार्ट हेतु 173 बसे लगाई गई है। उन्‍होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए जिला कंट्रोल 07543-225510,सी-विजिल एवं 1950 जिला कॉन्‍टेक्‍ट सेंटर 24 घंटे संचालित है। साथ ही एनजीआरएस पोर्टल के माध्‍यम से निर्वाचन संबंधी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्‍होंने बताया कि जिले में कुल मतदाताओं की संख्‍या 631107 है।जिसमें 328766 पुरूष मतदाता,302321 महिला मतदाता तथा 20 अन्‍य मतदाता है। पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौड़ ने कहा कि स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचन कराने में मीडिया की भूमिका काफी महत्‍वपूर्ण होती है।मतदाताओं तक निर्वाचन संबंधी सभी जानकारियां मीडिया के माध्‍यम से पहुंचती है। उन्‍होंने बताया कि मतदान के 72 घंटे पूर्व जिले के बार्डर पर संघन चैंकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सीमावर्ती जिलों में भी शुष्‍क दिवस घोषित कराया गया है। एसएसटी,एफएसटी टीमों को सुदृढ किया गया है। सेक्‍टर आफीसर के साथ पुलिस आफीसर की तैनाती कराई गई है। कानून व्‍यवस्‍था को बनाये रखने हेतु 2500 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेगें। उन्‍होंने जिले में की गई प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाहियों के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी । उन्‍होंने बताया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व बाहरी व्‍यक्तियों को रूकने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रेसवार्ता में अपर कलेक्‍टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जी.एस.धुर्वे, उप संचालक जनसंपर्क एस.एम.सिद्धीकी,इलेक्‍ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के  कठोर परिश्रम एवं मेहनत ही लोकतंत्र के त्‍यौहार मतदान की सफलता-कलेक्‍टर विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित अशोकनगर 14 नवम्‍बर 2023 शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कठोर परिश्रम एवं मेहनत ही लोकतंत्र के त्‍यौहार मतदान के स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष संपादन सफलता का सार्थक परिणाम होगा। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी ने मंगलवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्‍व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्‍त बैठक के दौरान कही। बैठक में व्‍यय प्रेक्षक विधानसभा 033 चन्देरी एवं 034 मुंगावली के लिए भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त सामान्य प्रेक्षक  एस पी भगोरा, सामान्‍य प्रेक्षक विधानसभा 032 अशोकनगर सुधाकर बुर्गी,व्‍यव प्रेक्षक  प्रदीप सिंह सेंगर,पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठोड़ मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. नेहा जैन,अपर कलेक्‍टर श्री जी.एस.धुर्वे,संयुक्‍त कलेक्‍टर श्रीमती सोनम जैन,कार्यपा‍लक मजिस्‍टेट राजस्‍व एवं पुलिस अधिकारी तथा कंपनियों के कमाण्‍डर उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  द्विवेदी ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये जिले में निर्वाचन कार्यों एवं कानून व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गये निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था, क्रिटिकल मतदान केन्द्र, वल्नेरेविलटी मैपिंग, क्रिटकल पोलिंग स्टेशन के निवारक उपाय के संबंध में निर्देश दिये। उन्‍होंने मतदान के पूर्व 72 घंटे एवं 48 घंटे की पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्‍तार से जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि जिले में शांति पूर्ण मतदान के लिये जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 के तहत कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाए। उन्‍होंने निर्वाचन आयोग द्वार दिये गए निर्देशों के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में बताया। साथ ही मतदान हेतु प्रशासन द्वारा की गई समस्‍त तैयारियां से अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने कहा कि जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये 17 नवम्‍बर को होने वाले मतदान हेतु सभी आवश्‍यक कानून व्‍यवस्‍थाएं पूर्ण कर ली गई है। पर्याप्‍त फोर्स जिले को उपलब्‍ध हो गया है। सेक्‍टर आफीसर के साथ सेक्‍टर आफीसरों की गाडियों में रेडियों सेट लगवाया गया है। क्‍यूआरटी टीम के साथ पुलिस अधिकारियों को तैनाती की गई है।